जमीन का पट्टा क्या है और पट्टा किसे और कैसे मिलता है इसकी पूरी जानकारी यहाँ मिलेगा। देश के भूमिहीन और खेतिहर मजदुर परिवारों को विभिन्न प्रकार के पट्टा प्रदाय किया जाता है। ताकि गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकें। आपने भी पट्टा के बारे में जरूर सुने होंगे लेकिन अधिकांश लोग पट्टा के बारे में पूरी बात नहीं जानते है। इसलिए हमने यहाँ पट्टा क्या है इसकी पूरी जानकारी बता रहे है।
जमीन पट्टा अलग अलग प्रकार के होते है। जैसे कृषि आबंटन, आवास स्थल आबंटन, मत्स्य पालन हेतु तालाब का पट्टा, वृक्षारोपण हेतु भी भूमि आबंटित किया जाता है। ये एक तय सीमा के लिए होता है। पट्टा प्राप्त होने के बाद व्यक्ति उस जमीन का उपयोग उद्देश्य के अनुसार कर सकता है। जैसे आवासीय पट्टा पर आवास बना सकता है। इसी तरह तालाब के पट्टा पर मत्स्य पालन कर सकता है। चलिए पट्टा के बारे में विस्तार से जानते है।
जमीन का पट्टा क्या है ? पट्टा किसे और कैसे मिलता है ?
पट्टा असंक्रमयी जमीन या सरकारी जमीन को एक निश्चित अवधि एवं उद्देश्य के लिए भूमिहीन गरीब खेतिहर मजदूरों को प्रदान किया जाता है। जमीन का पट्टा क्या होता है इसकी जानकारी हम भूमि के दो प्रकार से समझते है। क्योंकि भूमि की इन प्रकार को जानना आवश्यक है। जमीन दो तरह के होते है –
- संक्रमयी भूमि
- असंक्रमयी भूमि
संक्रमयी भूमि – ये जमीन किसी व्यक्ति के नाम पर होती है। इस प्रकार के जमीन पर उस व्यक्ति का पूरा अधिकार होता है। वह अपने इस जमीन का कोई भी खेती कर सकता है। इस जमीन पर घर बना सकते है। इसके साथ ही अपने जमीन को बेच भी सकता है।
असंक्रमयी भूमि – ये ऐसे जमीन है जो किसी के नाम नहीं है। यानि इस तरह के जमीन सरकारी जमीन होती। इस तरह के जमीन को प्राप्त करने के लिए पट्टा बनवाना पड़ता है। पट्टा बनवाने के लिए पैसा नहीं लगता। ये सरकार एक निश्चित अवधि के लिए प्रदान करती है। इस तरह के जमीन को आप बेच नहीं सकते है। जिस उदेश्य से पट्टा लिया गया है सिर्फ वही कार्य किया जा सकता है। जैसे -खेती के लिए लिए गए पट्टे की जमीन में आप सिर्फ खेती कर सकते है।
जमीन का पट्टा किसे मिलता है ? अगर आप गरीब है या भूमिहीन है तब आपको सरकार द्वारा पट्टा आबंटित किया जाता है। पट्टा प्रदान करने के लिए राज्य के अनुसार अलग अलग मापदंड हो सकते है। किसी व्यक्ति को जमीन का पट्टा प्रदान करने के लिए sc, st, obc या सामान्य वर्ग का होना जरुरी नहीं। किसी भी वर्ग के भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टा प्रदान किया जा सकता है।
जमीन का पट्टा कैसे मिलता है ? अगर चाहते है कि आवासीय पट्टा आपको प्रदान किया जाय या खेती के लिए आप सरकारी जमीन का पट्टा बनवाना चाहते है तब आपको इसके लिए पात्रता होना आवश्यक है। इसके लिए आपको ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ग्राम सभा में अनुमोदित प्रमाण पत्र के आधार पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। इसे साथ ही आपके भूमिहीन होने से सम्बंधित दस्तावेज भी लग सकता है। जमीन का पट्टा कैसे बनवाएं इसके लिए ये जानकारी पढ़िए –
भूमि पट्टा अधिनियम
उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के साथ देश के सभी राज्यों में पट्टा प्रदान किया जाता है और इसके लिए सरकार ने अधिनियम भी बनायें है। नीति आयोग द्वारा दिए गए पट्टा प्रस्ताव के अनुसार भूमिहीन और खेतिहर मजदुर को भूमि पट्टा प्रदाय करके खेती को पुनर्जीवित करके कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद करना है। जिन किसानों ने जमीन का पट्टा ले रखा है वो पट्टा अधिनियम के तहत फसल की क्षति के लिए मुआवजे का लाभ ले सकते है।
- पट्टा अधिनियम के अनुसार भूमि मालिकों को किरायेदार किसानों को बिना किसी डर के भूमि, को पट्टे पर देने की इजाजत है।
- पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किरायेदारों को ज़मीन की अवधि के ख़त्म होने के बाद मालिक से जमीन खरीदने का अधिकार है।
जमीन का पट्टा क्या है इसकी पूरी जानकारी हमने यहाँ बताया है। हमें आशा है कि पट्टा किसे और कैसे मिलता है ये आप समझ गए होंगे। अगर पट्टा के बारे में कोई अन्य सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते है। हम बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे।
इस वेबसाइट पर हम भूलेख एवं भू नक्शा से सम्बंधित जानकारी प्रदान करते है। आप अपने जमीन का दस्तावेज कैसे डाउनलोड डाउनलोड कर सकते है इसकी पूरी जानकारी हमने यहाँ बताया है। लैंड रिकॉर्ड से सम्बंधित जानकारी के लिए आप गूगल पर bhulekhbhunaksha.in सर्च करके भी इस वेबसाइट पर आ सकते हो। धन्यवाद !
Hmare dada ji ki jameen gaaw me ghar k paas thi jisme kuch b nhi bnwaya gya tha abhi tk…us jameen me kisi or ko patta mil gya tha lekin is time ghar walo ne koi objection nhi kiya…ab wo dusra waha pr kheti krna start kr chuka h…to iske liye kya kare…kyunki jameen to hmari hi h…pr gaaw ki jameen ka koi registration nhi h..
आकृति जी, जमीन लीगल रूप से आपका है तो आप क़ानूनी मदद ले सकती है।
सर मेरे दादा के नाम से सन1983में पटटा मिला था जिसमें खसरा,खतोनी,भूमि नक्शा है।लेकिन पट्टे की पत्रावली नही है।अवर न्यायालय उपजिलाधिकारी ने पत्रावली न होने के कारण पट्टा निरस्त कर दिया है।पत्रावली आँनलाइन कैसे प्राप्त करें
सर मार्गदर्शन करे
आपकी महानकृपा होगी
संजय सर, पट्टा से सम्बंधित कागजात ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। ये आपको राजस्व कार्यालय से मिल सकता है।
मेने गांव के पास में पट्टे की ज़मीन ली हे और उसकी नोटरी भी करा ली है १०००/- के स्टाम्प पर , क्या वहा पर सरकार या किसी और का हक़ बाद में हो सकता हे क्या , क्या यह मेरे पास हमेसा सेफ रहेगी या गोवेर्मेंट का हक़ हे….?
सर, पट्टे की जमीन को एक निर्धारित समय के लिए दिया जाता है। अगर सरकार को उस जमीन की आवश्यकता पड़ी तो वो वापस ले सकता है।
Sir mere maa ji aur pita ji ke naam patta hua tha 2006 main lekin abhi tak mujhe us pr kabja nahi mila hai to sir kabja kaise milega
सर, इसके सम्बन्ध में आप राजस्व विभाग के अधिकारी से मिलिए। क्योंकि आपके कागजात को चेक करके वही आगे की प्रक्रिया बता सकेंगे।
Hello sir, mere dada dadi ki bhilai chhattisgarh m patte ki jamin hai, uspe ham thod ke naya ghar banwana chahte h… Kya hame registry krwani padegi aur kya registry possible hai. Aur building permission bhi keni padegi?
Thank you
अगर वो जमीन नगर पंचायत के अंडर में आता है तब घर बनवाने से पहले एक बार वहां बात जरूर कर लें। ताकि फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो।
पट्टे की भूमि क़ो 15 साल हो गये , भूमि संक्रमणीय कयो नही हुयी
इसके सम्बन्ध में आपको राजस्व विभाग में जाना चाहिए। क्योंकि इसकी प्रक्रिया वही से निर्धारित होती है।
मेरे पापा आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमारे गांव में अभी चकबंदी चल रही है क्या मेरे पापा के नाम से पट्टे का आवंटन हो सकता है?
निर्धारित मापदंड को पूरा करते है तब हाँ हो सकता है। आप विभाग में जाकर इस सम्बन्ध में बात कीजिये।
मेरे दादा और दादी के नाम से जमीन है जिसका पट्टा भुल गया है तो पट्टा कैसे खोजाए। पट्टा खोजवाने का प्रक्रिया बताएं सर जी ।
जहाँ से आपका पट्टा बना होगा वहां इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। आप वहां जाकर इस सम्बन्ध में पता कीजिये।
तहसील में जाएं रजिस्टार कानूनगो के पास हर गम से ग्राम सभा का पट्टा रजिस्टर होता है उसमें सारी पत्रावली का मुआयना करें जितने भी पट्टे बने होंगे अलग-अलग फाइल में बनी होगी सन में वह पट्टे बने होंगे उसमें मुआयना करेंगे तो आप का पट्टा मिल जाएगा वहां से पुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करना
Thanks Alok Singh Ji 🙂
पट्टा का ज़मीन 1963 से मेरे दादा जी के नाम से हैं 1998 में दादा जी मृत्यु हो गई लेकिन उनके दो लड़के हैं जिनमें एक को सरकारी नौकरी हैं और एक को सरकारी नौकरी नहीं हैं खेती बारी करते हैं और 20 साल से वही पट्टे की ज़मीन पर खेती बारी कर रहे हैं और आर्थिक रूप बुहत गरीब हैं क्या पट्टे की ज़मीन पर सरकारी नौकरी वाले भाई का भी अधिकार हुआ कि नहीं हुआ
और ये बुहत अमीर हैं 3 4करोड़ के मालिक हैं
सरकारी नौकरी वाले भाई।
सर, पिताजी की जमीन पर उनके सभी पुत्र पुत्री का अधिकार होता है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब। हाँ ये अलग बात है कि उनके पास बहुत कुछ है, इसलिए उस जमीन को अपनी इच्छा से वो अपने गरीब भाई को दे दें।
Sir mere naam par 1975 ek patta hua tha or 2004 main bo Maine Sankramani Kara liya tha. KYa sarkar abhi us patte ko cancel kar sakti hai.kyonki ye patta meri government job ke baad mujhe mila tha
दीपक जी, अगर पट्टा सरकार के निर्धारित मापदंड के अनुसार होगी तो उसे कैंसिल नहीं करेगी।
सर मेरे पापा आर्मी मे G NR के पद पर थे उनको1965मे भारत -पाक के युद्घ मे पैर मे गोली लग गयी थी जिससे वो विकलांग हो गाये थे तो पापा को आर्मी की तरफ 1967मे डिस्चार्ज कर दिया गया है था फिर सरकार द्वारा पापा को उनके ओर परिवार के गुजर बसर के लिये खेती करने के लिये सरकार ने 8से 9बीघा का पट्टा अवंटन किया था क्या उस पटटे को बेचा जा सकता है क्या उस पटटे को बचने की अनुमती लेनी होगी पडती हैं तो किस्से लेनी होगी क्या उसका उस पटटे का दाखिल खारिज हो सकता हैं कोई कोई गावँ के लोग बोलते हैं उसक पट्टे का तो बैनामा कर दिया अब वो तुम्हारी नही रही तो क्या सर ऐसा हो सकता है उस पट्टेधारी के बीवी-बच्चों का कोई अधिकर ंनही उस पट्टे सर हम बहुत परेशान है क्रप्या करे हमे इसका समाधान बताईये ।
रोहन सर, पट्टे की जमीन को हम बेच नहीं सकते है। लेकिन अलग अलग पट्टे के प्रकार अनुसार नियम कुछ अलग हो सकते है। आप राजस्व विभाग के सम्बंधित अधिकारी या किसी अच्छे वकील से अपने पट्टे की कागजात दिखाकर सलाह जरूर लें। वे लोग इसके बारे में आपको ज्यादा बेहतर सुझाव दे पाएंगे।
Sir mere papa ke naam se pata hua tha 30 warsh ho gya hai aur mere papa nhi rahe ab to kagaj bhi gum ho gya to hum logo ke naam se kaise hoga sir thoda bata dijiye kya karna padega isake liye sir
सर, पट्टा जहाँ से जारी हुआ होगा वहां रिकॉर्ड होगा। आप पता करें।
Sar May MP satna destic villages Pagra se mere ko khasra Nambar 1015/1 me more pitaji ko 70barsh ho chuke hay hamane pangiyan bhi kaya tha lekin koi sunta nahi hey kyaki more pitaji vikalag hay ham sar jay shiri ram
सर, आप उस जमीन में क्या कराना चाह रहे है, प्लीज थोड़ा क्लियर पूछें।
मेरे घर का आवासीय पट्टा है कि जो कि 1931 का है, और 30 -30 साल पर नवीनीकरण भी हो चुका है, 2021 मे उसका 90 साल पूरा हो चुका है, मुझे उसे फ्रीहोल्ड करवाना है कैसे होगा?
और जब तक फ्रीहोल्ड नही होता है तब तक क्या मेरा हक़ हस पट्टे पर होगा या नही?
कृपया बताएँ
सर, फ्रीहोल्ड के लिए आप राजस्व कार्यालय में सम्बंधित अधिकारी से मिलें। वे कागजात देखकर इसके बारे में आपको सही जानकारी बता देंगे।
Hamare gov me ek admi ne bahut sare jamin pe pade karwa liye hai jabki wo pahle se kafi pese wala hai jamin bhi hai uske paas wo pate censal ho sakte hai kya
पवन सर, इसके बारे में आपको राजस्व विभाग के अधिकारी ही सही जानकरी दे पाएंगे।
Sir me MP se hu mere pass 30 sal ki kabje wali Jamin he uska patta vn Sakta he kya jamin Ka hr sal arthdand bhi bharta a raha hu
हाँ बन सकता है। आप अप्लाई कीजिये, विभाग निर्धारित योजना के तहत आपको पट्टा प्रदान कर सकती है।
Sir mera patta 1984 me huaa tha aur isaka name kata diya gaya hai sun 1997 me abhi tak patte wali jamin par kisi ka name nahi hai aur yah jamin raja maharaja ki thi isape name ab mera kaise chadega
सर आप राजस्व कार्यालय में जाकर सम्बंधित अधिकारी से मिलें। वे आपके कागजात देखकर इसके बारे में आपको सही जानकारी दे पाएंगे।
सर जो पापा को1965के युध्द मे पैर मे गोली लगने पर सरकार द्वारा जो जमीन का पट्टा दिया गया था क्या उसका बैनामा भी हो सकता है हमारे पास तो उस पटटे की कोई नकल भी नही है ना ही खाता सं ना ही खसरा नं है वो हमे कहा पर मिलेगा सर बता दिजीये
सर, अगर पट्टा जारी हुआ था तब सरकारी रिकॉर्ड में मिल सकता है। आप राजस्व विभाग से इसे निकलवा सकते है।
sir hamare gaon ka ghar jis jagah bana hai kacha makan hai vah zamin jamidar ne rehan yani giravi rakha hai aaj se lag bhag 70 sal pahale aaj bhi jamidar apna hak jatate hai usper pakka gar aur sarakari awas nahi bane dete plz salah dijiye aage kya kare
धर्मेंद्र, क्या जिसने गिरवी रखा है उसने वापिस लिया है ? क्या गिरवी से सम्बंधित कोई लिखित में कागजात है ?
sir yadi koi pariwar kisi jagah per lagbhag 80 salo se jada dino se hai aur us jamin ko rehan -yani gahan rakkha hai panchanama ka kagjad jamidar ne fad dala hai ab jamidar us jamin per pakka ghar nahi bane deta aur na hi sarakari awas bane dete hai ab kya kiya jaya ko rai de please help me
धर्मेंद्र, ऐसी स्थिति में आप क़ानूनी मदद ले सकते हो।
सर 1965में मेरे पितामह के नाम आवाशीय पट्टा हुवा था जिसमें सिर्फ सौचालय बना है और कुछ नहीं क्यों कि हम गरीब है क्या ग्राम प्रधान निरस्त करवा कर दूसरे को दे सकता है नियम बतायें
शैलेन्द्र, अगर आपके नाम से आवासीय पट्टा जारी हो चुका है तब बिना कारण के निरस्त नहीं करवाया जा सकता है। आप उच्च अधिकारी से मिलकर इस सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत करें।
हमने किसी से एक पट्टा खरीदा था हमें उस पट्टे का दाखिल खारिज कराना है क्या वह हो सकता है वह हमारे नाम है बस स्टांप पेपर पर कृपया मेरी सहायता करें आपकी अति कृपा होगी
सर पट्टे में दिए गए जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती है।
1901 के रिकार्ड में जमीन उसर दिखा रही है और यही जमीन 1969 में रजिस्ट्री खरीदी गई
इसमें क्या होगा
सर, इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग के अधिकारी ही रिकॉर्ड चेक करके आपको सही जानकारी दे पाएंगे।
Sir hamm 1980 me zameen 600 kadi rajistri kharedi thi aur
1901 ke bandobast me puri zameen usar dikha rahi hai
Aur 1952 me 400 kadi usar dikha raha hai
Isme kya hona chahiye
सर, अगर रिकॉर्ड अपडेशन में कोई गलती या गड़बड़ी हुई होगी तब आपको राजस्व कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। क्योंकि वही से रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है।
Sir mujhe 1 Acer jamin ka patta karana he kehti k liye iske liye mujhe kiya karna chahiye play help
आप राजस्व विभाग में आवेदन करें।
३५ साल पहले पट्टे की जमीन मेरे पिताजी ने खरीद ली थी.लेकिन अभी पट्टे पर बेचने वाले का ही नाम है.हम उसे कैसे आपने नाम करा सकते है.35 साल से हमारे कब्जे में ही है |
सर पट्टा की जमीन में नाम ट्रांसफर नहीं होता है। हाँ अपनी सुरक्षा के लिए आप एग्रीमेंट करके रख सकते है।
sir, agr aawas lea patta karwate h to eski v samay sima taiy hogi agr hogi to approx kitne year k lea hogi.
Myself vikash kumar sharma from vaishali Bihar.
विकास जी आवासीय पट्टा को फिर से नवीनीकरण कर दिया जाता है।
मैं 45 साल से खेती कर रहा हूं सन 1990 मै चकबंदी हुई और मेरा चक काट के कम कर दिया और वह बंजर मै जमीन पड़ी हुई है लेकिन खसरा में नाम दूसरे का दर्ज है और उस जमीन का इंदखाफ़ नहीं निकलता है किसी के नाम से , और उस जमीन का पट्टा हो जाएगा कि नहीं हा होगा तो कैसे होगा
मै 45साल से खेती कर रहा हूं और चकबंदी में मेरी चक कात के काम कर दिया है और उस समय इसकी जानकारी थी और वह बंजर में भूमी पड़ी हुई है और चकबंदी आज के 30 साल पहले हुई थी और खसरा में नाम दुसरे का चढा है इंधखाप किसी के नाम नहीं निकलती है तो उसका पट्टा हो सकता है कि नहीं मेरे नाम और पट्टा होगा तो कैसे होगा
खसरा में नाम किसी दूसरे का है तो इसका मतलब सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वो जमीन उनका है। क्या आपके नाम पर कोई कागजात है ?
मेरे पास सरकारी शिवाय चक भूमि है जिस पर मैं खेती कर रहा हूं करीब 40 वर्षों से मेरे कब्जे में है क्या मैं उसका पटा ले सकता हूं
सर आप पट्टा के लिए आवेदन कर सकते है। निर्धारित मापदंड के अनुसार ही आपको पट्टा मिलेगा।
Kharote gau mein pata hai pokhar ka4 kela ka
Kisi ki patte ki bhumi ka patta nirashtra kab kab karwaya ja sakta hei please batayeen, because mostly pattedaro ne aapne patte bhumafiyaon ko de diye hein please bataye
पट्टे की एक तय सीमा होता है। अगर कोई खेती के लिए किसी जमीन का पट्टा लिया है और उसका जमीन का उपयोग अन्य चीजों के लिए कर रहा हो तब उसे निरस्त कराया जा सकता है।
Vah mil sakta hai kya sarkari hai patte per
युसूफ जी क्या आपने पट्टे के लिए आवेदन किया है ?
अगर दो लोगो को किसी जमींदार से पट्टा मिलता है और वो अब दोनी के नाम से दाखिल ख़ारिज ही चुका है तो क्या वो उस जमीन को बेच सकते है या कोई भी उस जमीन को खरीद सकता है क्या ये ठीक होगा और उसका दाखिल खारिज बिना किसी परेशानी के हो सकता है ।
सर अलग अलग राज्य का पट्टा वितरण नियम अलग अलग हो सकता है। आपको किस तरह का पट्टा मिला हुआ है ये उस पर निर्भर करता है।