मध्यप्रदेश में सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं : अगर आप MP के निवासी है तो जमीन मकान का पट्टा कैसे बनवाएं इसकी जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। राजस्व विभाग ने पट्टा बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान किया है। अगर आपके पूर्वज भूमि पर 2 अक्टूबर 1959 से काबिज रहे है, तब आपको मकान का पट्टा यानि आवासीय पट्टा प्रदान किया जा सकता है। इस पोस्ट में आपको जमीन का पट्टा बनाने का तरीका स्टेप by स्टेप सरल भाषा में बताया जायेगा।
हमारे MP के अधिकांश लोगों को jameen का patta कैसे बनवाते है, इसकी जानकारी नहीं है, जिसके कारण इस महत्वपूर्ण सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवासीय पट्टा बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान किया गया है। आपको अपने जमीन से सम्बंधित जानकारी देना है। जिसके बाद आपका आवेदन विभाग को चला जायेगा। तो चलिए हम जानते है कि madhya pradesh में जमीन का पट्टा बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें ?
जमीन का पट्टा बनवाने के लिए आपको rcms mp की ऑफिसियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद आपको समय और तिथि बताया जायेगा। उस समय में आपको निर्धारित दस्तावेज के साथ जाना होगा। पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसकी पूरी जानकारी नीचे बताया जा रहा है। आपको सभी स्टेप ध्यान से पढ़कर ही आवेदन करना है।
स्टेप-1 RCMS MP की वेबसाइट को ओपन करें
सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में को भी इंटरनेट वेब ब्राउज़र ओपन करें। इसके बाद गूगल पर rcms.mp.gov.in टाइप करके एंटर करें। या हमने इस वेब पोर्टल का डायरेक्ट लिंक भी यहाँ दे रहे है। इसके द्वारा आप सीधे वेबसाइट पर जा सकते है – यहाँ क्लिक करें
स्टेप-2 आवासीय पट्टे के विकल्प को सेलेक्ट करें
MP RCMS की ऑफिसियल वेबसाइट खुल जाने के बाद स्क्रीन पर अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे। यहाँ मेनू में आवेदन मेनू को सेलेक्ट करें। फिर नीचे आवेदन लिस्ट में आवासीय पट्टे विकल्प को सेलेक्ट कीजिये।
स्टेप-3 भूमि का विवरण भरें
अगले स्टेप में आपके सामने जमीन का पट्टा हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। यहाँ सबसे पहले भूमि का विवरण भरना है। इसमें अपना जिला, सब डिवीज़न, तहसील, आर.आई. सर्किल, पटवारी हल्का, ग्राम और कोर्ट / न्यायालय को ध्यान से सेलेक्ट करना है।
स्टेप-4 आवेदकों और सीमाओ का विवरण भरें
अगले स्टेप में आपको आवेदकों और सीमाओ का विवरण भरना है। इसमें एक्ट(जिसके अंतग्रत पट्टा आता है) उसे सेलेक्ट करें। वादी का नाम, पिता का नाम, पता, फ़ोन नंबर, जातिवर्ग, सामाजिक आर्थिक वर्ग, मकान का प्रकार, धारित क्षेत्रफल एवं सर्वे खसरा क्रमांक विवरण भरना है।
स्टेप-5 दस्तावेज संलग्न करें
जिस मकान या जमीन का पट्टा बनवाना चाहते है उससे सम्बंधित दस्तावेज आपको अपलोड करना है। इन दस्तावेज में पंचायत प्रमाण पत्र, स्थल का फोटो और नजरीय नक्शा शामिल है। अगर ये दस्तावेज आपके पास नहीं है तब पहले इसे बनवा लीजिये। उसके बाद ही पट्टे के लिए आवेदन करें।
स्टेप-6 पट्टा हेतु आवेदन सबमिट करें
ऊपर बताये गए सभी विवरण सही सही भरने के बाद एवं सभी जरुरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद “मैं घोषणा करता हूँ की उक्त वर्णित भूमि पर मेरे पूर्वज 2 अक्टूबर 1959 से काबिज रहे है” विकल्प के सामने चेक मार्क लगा देना है। अब भरे गए आवेदन फॉर्म को सबमिट करने के लिए नीचे “सेव करें” बटन पर क्लिक करें।
स्टेप-7 आवेदन की पावती डाउनलोड करें
जैसे ही आप आवेदन सबमिट करेंगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इसे OK करने के बाद आपको आवेदन की पावती मिलेगी। इसमें सभी विवरण दिया रहेगा। इसमें ये भी लिखा रहेगा कि आपको कब जमीन की मूल दस्तावेज के साथ राजस्व न्यायालय में उपस्थित होना है।
पावती में दिए गए समय और दिनांक को जमीन सम्बंधित दस्तावेज लेकर राजस्व न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा। वहां आपके दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा। दस्तावेज सही पाए जाने के बाद आपको जमीन का पट्टा प्रदान कर दिया जाता है। इस तरह मध्य प्रदेश के सभी जिलों के निवासी ऑनलाइन पट्टा बनवा सकते है।
आगर मालवा – AgarMalwa | खरगौन – Khargone |
अलीराजपुर – Alirajpur | मंडला – Mandla |
अनूपपुर – Anuppur | मंदसौर – Mandsaur |
अशोकनगर – Ashok Nagar | मुरैना – Morena |
बालाघाट – Balaghat | नरसिंहपुर – Narsinghpur |
बड़वानी – Barwani | नीमच – Neemuch |
बैतूल – Betul | निवाड़ी – Niwari |
भिण्ड – Bhind | पन्ना – Panna |
भोपाल – Bhopal | रायसेन – Raisen |
बुरहानपुर – Burhanpur | राजगढ़ – Rajgarh |
छतरपुर – Chhatarpur | रतलाम – Ratlam |
छिंदवाड़ा – Chhindwara | रीवा – Rewa |
दमोह – Damoh | सागर – Sagar |
दतिया – Datia | सतना – Satna |
देवास – Dewas | सीहोर – Sehore |
धार – Dhar | सिवनी – Seoni |
डिंडौरी – Dindori | शहडोल – Shahdol |
गुना – Guna | शाजापुर – Shajapur |
ग्वालियर – Gwalior | श्योपुर – Sheopur |
हरदा – Harda | शिवपुरी – Shivpuri |
होशंगाबाद – Hoshangabad | सीधी – Sidhi |
इंदौर – Indore | सिंगरौली – Singrouli |
जबलपुर – Jabalpur | टीकमगढ़ – Tikamgarh |
झाबुआ – Jhabua | उज्जैन – Ujjain |
कटनी – Katni | उमरिया – Umaria |
खण्डवा – Khandwa | विदिशा – Vidisha |
सरकारी जमीन का पट्टा MP से संबंधित प्रश्न (FAQs)
अपने मकान का आवासीय पट्टा बनवाना चाहते है तो इसके लिए आपको ये सभी दस्तावेज की जरुरत पड़ेगी –
01 पंचायत प्रमाण पत्र
02 स्थल का फोटो
03 नजरीय नक्शा
वादी के पूर्वज को उक्त भूमि पर 2 अक्टूबर 1959 से काबिज रहे हो। आप जानते ही होंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनकी पीढ़ियों से उस मकान में रह रहे है लेकिन उनका सरकारी कागजात नहीं उनके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें सरकारी पट्टा प्रदान किया जाता है।
ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद आप आवेदन में जिस न्यायालय को सेलेक्ट किये थे वहां जाना होगा। इसका समय आपको मिले पावती में दर्शाया जायेगा। आपको निर्धारित तिथि एवं स्थान में सभी दस्तावेज को लेकर उपस्थित होना होगा।
अगर आपको सरकारी जमीन का पट्टा बनवाने सम्बंधित किसी प्रकार की सहायता चाहिए या राजस्व विभाग के अधिकारी से पूछताछ करनी हो तब आपको अपने तहसील के राजस्व विभाग कार्यालय में संपर्क करना होगा। वहां आपकी सहायता के लिए सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किये गए है।
इसे पढ़ें – MP Land Record खसरा खतौनी नाम अनुसार चेक कैसे करें
मध्यप्रदेश में सरकारी जमीन मकान का पट्टा कैसे बनवाएं, इसका सरल तरीका यहाँ बताया गया है। अब mp के कोई भी व्यक्ति मकान का पट्टा बनवा सकेंगे। अगर इसमें आपको किसी तरह की परेशानी आये या इससे सम्बंधित आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है। हम बहुत जल्दी आपके सवालों का जवाब देंगे।
सरकारी जमीन का पट्टा बनाने की जानकारी सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस जानकारी को व्हाट्सएप्प एवं फेसबुक में शेयर जरूर करें। इस वेबसाइट पर भूलेख, भू नक्शा जमीन पट्टा सम्बंधित ऐसे ही उपयोगी जानकारी प्रदान किया जाता है। अगर आप नई – नई जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हो तो गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिये – bhulekhbhunaksha.in धन्यवाद !