आबादी भूमि के नियम : आज ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आबादी भूमि है। इसके लिए सरकार कई योजनाएं बनाती है, जिससे गरीब एवं भूमिहीन परिवारों को इस आबादी जमीन पर पट्टा दिया जा सकें। अलग – अलग राज्य सरकारें अपने राज्य की स्थिति के अनुसार आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु नियम बनाती है। जिससे अधिक से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ प्रदान किया जा सकें।
अगर आप भी अपने या अपने परिवार के किसी पात्र व्यक्ति के नाम पर आबादी जमीन का पट्टा बनवाना चाहते है, तो आपको आबादी भूमि के नियम पता जरूर होने चाहिए। क्योंकि पट्टा किसे और क्यों दिया जायेगा, बिना इसके जाने आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। नीचे हमने आबादी भूमि के नियम क्या है, इसकी पूरी जानकारी दिया है। आप इसे ध्यान से पढ़ें।
आबादी भूमि के नियम
- नियम-157 के अन्तर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के पट्टे जारी करना: राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के नियमन एवं पट्टा जारी करने का प्रावधान है।
- नियम-157-(2) के तहत कब्ज़ों के आधार पर पट्टे जारी करना: गांवों में ऐसे परिवार जिनके पास कोई भूखण्ड या मकान नहीं है और उन्होंने वर्ष 2003 तक कोई झोंपड़ी या कच्चा मकान आबादी भूमि पर निर्माण कर लिया है-उन्हें नियम 157-(2) के तहत 300 वर्गगज़ तक का भूखण्ड निःशुल्क नियमित कर दिया जायेगा और इसका पट्टा परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी किया जायेगा।
- नियम-158 के तहत रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड का आवंटन: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत-राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमज़ोर वर्गो के परिवारों को पंचायत 300 वर्ग गज़ तक की भूमि रियायती दरों पर-(2 रूपये से 10 रूपये, प्रति वर्ग मीटर) के आधार पर आवंटित किये जा सकेंगे।
- नियम-158 के तहत निःशुल्क आवासीय भूखण्ड का आवंटन: बी.पी.एल. में चयनित परिवारों, घुमक्कड़ भेड़पालकों के परिवारों को पंचायती राज नियम 158-(2) में संशोधन करते हुए, राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को भूमि का आवंटन निःशुल्क करने का अधिकार पंचायतों को ही दे दिया है। पहले यह अधिकार राज्य सरकार में निहित था।
स्रोत -: आवासीय भूखण्ड आवंटन
राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों ने भी आबादी भूमि के नियम बनाये है। नीचे कुछ राज्यों के नियम की पीडीऍफ़ फाइल दे रहे है। आप उसे डाउनलोड करके नियम पढ़ सकते है –
- आबादी भूमि के नियम up – यहाँ देखें
- आबादी भूमि के नियम MP – यहाँ देखें
- आबादी भूमि के नियम छत्तीसगढ़ – यहाँ देखें
आबादी भूमि के नियम के अनुसार आबादी भूमि का पट्टा प्रदान करने का अधिकार पंचायत को मिला हुआ है। अगर आप किसी जमीन का पट्टा बनवाना चाहते है तो आपको पंचायत कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। पिछले पोस्ट में हमने पट्टा बनवाने की जानकारी भी दिया है। आप यहाँ से इसकी पूरी प्रक्रिया जान सकते है। इसे पढ़ें – आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं ऑनलाइन
सामान्य प्रश्न (FAQ)
आबादी जमीन पर सरकार का हक होता है। ये सरकारी जमीन होती है। इस जमीन को सरकारी कार्यों के लिए जैसे – स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय बनाने के लिए किया जाता है। स्थानीय प्रशासन कुछ योजनाओं के तहत आबादी जमीन का पट्टा वितरित कर सकती है।
नहीं, आबादी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती है। सरकारी योजना के तहत आबादी जमीन का पट्टा बनवाया जा सकता है। पट्टा पात्रता के अनुसार मिलता है। अलग – अलग जमीन के अनुसार आवासीय पट्टा और कृषि के लिए पट्टा जारी किया जाता है।
आबादी जमीन को अपने नाम करवाने के लिए आपको पट्टा लेना होगा। फिर आप पट्टा के अनुसार उस जमीन पर आवास या व्यावसायिक कार्य कर सकते है। पट्टा आपको निर्धारित समय के लिए मिलेगा। जिसे समय – समय नवीनीकरण करवाना होता है।
आबादी भूमि के नियम क्या है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ बताया गया है। अब कोई भी व्यक्ति आवासीय भूखण्ड आवंटन की नियम एवं शर्तें जान पायेगा। अगर इससे सम्बंधित आपके मन में कोई अन्य सवाल हो या भूलेख नक्शा के बारे में कोई अन्य जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे।
आबादी जमीन के नियम की जानकारी सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए इस जानकारी को उन्हें व्हाट्सएप्प एवं फेसबुक में शेयर जरूर करें। इस वेबसाइट पर हम भूलेख भू नक्शा, जमीन पट्टा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करते है। अगर आप ऐसे ही नई – नई जानकारी सबसे पहले पाना चाहते है, तो गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिये – bhulekhbhunaksha.in धन्यवाद !
521khat h abadi darj ho gai h 300 gaj Mena le h 3bega ka khat h mere jaga kasa mela ge nakpal ko be bulbya bola badi ma aha ge h napi ni kr pu ga ap bth kasa mela ge gaga
किसी व्यक्ति ने आबादी जमीन का बैनामा लिया है, अब बेचना चाहता है क्या हम खरीद सकते है,कोई बाद में परेशानी तो नहीं होगी
नगर पंचायत क्षेत्र में रिक्त भूमि को क्या नगर पंचायत किसी समाजसेवी संस्था को वृद्ध आश्रम आदि के लिए दे सकती है
Maine Apna Makan Banaya Hua Hai main Sarkari Bhumi per hai school Nagar Palika Mein darj Karana hai kripya kar bataiye
सर, आप पट्टा के लिए आवेदन करें।
Kya sir aabadi ki jamin ki rajistri karayi ja sakti hai
Sir hamare yaha abadi no ki zameen lagbhag 5 bigha khali he aur garibon ko ghar banane ki jagha nhi he bhu mafiya log kabja hain ped laga he purana kuch tarika btaye jisse gareeb ko basa saken.mai maojuda gram pradhan bhi hu but o loge kanun se hi denge
Sir hame apne gav ka pura naksa chaiye jisse hame sarkari jmin kha hai pata lga sake
हेलो सर
मेरी भी एक समस्या है समाधान कीजिए
हम वर्तमान मे जिस जगह पर रह रहे हैं वहा पर 8बीघा आबादी भूमि का आवंटन हूआ था जो 1975ई. के आस पास हुआ था और हमारे पास आबादी का नक्शा, जमाबदी भी है वह भी ओरीजनल है
समस्या यह है की राजस्व रिकॉर्ड आनलाइन करते समय अधिकारियों की गलती की वजह से तरमीम पुरानी जगह न होकर दुसरी जगह हो गई है और अभी अधिकारी बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है कृपया हमारी मदद करे
राज्य राजस्थान जिला जोधपुर तहसील शेरगढ़
ग्रामपंचायत चाबा चाबा खसरा संख्या 392/2
Help me आप हमे सलाह दे |
सर मेरे मोहल्ले का खसरा संख्या मे बतौर आबादी दर्ज है लेकिन अब कुछ लोग 70 साल पुराना कोई बैनामा लेकर आये है बोल रहे है कि हमने ये अंग्रेज़ों से खरीदी थी.
सारे मोहल्लेवालो को परेशान कर रखा है सबके घर-घेर आदि छीनने की फिराक मे है 1-2 के तो ले भी लिए है क्योंकि आबादी है किसी पर कोई कागज़ तो है नहीं.
कृपया हमारी मदद करें हमें क्या करना चाहिए..
पूरा प्रशासन उनका साथ दे रहा है हम बहुत परेशान है सर..
राहुल सर, आप किसी ईमानदार वकील से इसके बारे में बात करें। वो कागज की छानबीन करके आपको सही बात बता देंगे।
Aabadi bhumi Ka naksha gram Panchayat Dhaliyawas
Kya jinki purani jameen hai unke khasra ban sakte hai ky a batayiye
सर आप पूछना क्या चाह रहे है हम समझ नहीं पाए। प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइये न।